Uttarakhand

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम धामी को फटकार लगाई: “यह कोई सामंती युग नहीं है”

नई दिल्ली – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चेतावनी दी है कि उनका प्रशासनिक रवैया सामंती युग की याद दिलाता है। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को मुख्यमंत्री धामी की आलोचना की और कहा कि यह कोई ‘सामंती युग’ नहीं है जब राजा की बात को बिना सवाल किए मान लिया जाता था।

न्यायालय की आलोचना और राज्य की नौकरशाही

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री धामी द्वारा एक भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी के स्थानांतरण के मामले में दिखाए गए रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। इस अधिकारी को विभागीय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है, और राज्य की नौकरशाही तथा मुख्यमंत्री के अपने मंत्री ने इस स्थानांतरण पर आपत्ति जताई थी।

न्यायालय ने इस मामले में कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने विभागीय और सीबीआई कार्यवाही का सामना कर रहे अधिकारी के स्थानांतरण के खिलाफ अपनी स्वयं की नौकरशाही और अपने ही मंत्री की आपत्तियों को नजरअंदाज किया। न्यायालय ने इस रवैये को ‘अप्रत्याशित’ और ‘अनुचित’ करार दिया और इसे सामंती विचारधारा की तरह बताया।

विवाद की पृष्ठभूमि

भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी का स्थानांतरण विवाद राज्य सरकार के भीतर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। इस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच और सीबीआई की जांच चल रही थी, जिसके चलते उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। राज्य की नौकरशाही और मंत्रियों ने इस स्थानांतरण के खिलाफ विरोध किया और इसे अनुचित बताया, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

इस विवाद ने मुख्यमंत्री धामी की प्रशासनिक नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ‘सामंती युग’ की तरह प्रशासनिक निर्णयों को बिना किसी सवाल या आपत्ति के लागू करना नहीं चल सकता। न्यायालय ने मुख्यमंत्री धामी को चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया पारदर्शी और उत्तरदायी होनी चाहिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही हो, तो उनकी संवैधानिक सुरक्षा और न्यायिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा स्थानांतरण पर आए विवाद ने इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक निर्णयों में अनुशासन और पारदर्शिता की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री धामी की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल सरकारी व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं।

धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाएगा और वे सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उचितता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार सभी कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करेगी और किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी।

राज्य की नौकरशाही और मंत्री की आपत्ति

राज्य की नौकरशाही और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री धामी के फैसले के खिलाफ आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इस प्रकार के स्थानांतरण केवल प्रशासनिक व्यवस्था को अस्थिर करते हैं और इससे सरकारी कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मंत्रियों ने इस स्थानांतरण को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि यह उचित नहीं है कि एक ऐसे अधिकारी को स्थानांतरित किया जाए जो वर्तमान में जांच के घेरे में है। उन्होंने इस प्रक्रिया को सरकारी नियमों और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ बताया।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक परिदृश्य

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, उत्तराखंड में राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री धामी की आलोचना की है और इसे प्रशासनिक विफलता का उदाहरण बताया है।

राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इस विवाद ने आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। विपक्ष ने इसे मुख्यमंत्री की प्रशासनिक अक्षमता और कुप्रबंधन का प्रमाण मानते हुए आलोचना की है।

भविष्य की दिशा

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने उत्तराखंड सरकार के लिए प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री धामी को अब अपनी सरकार के प्रशासनिक निर्णयों में सुधार करने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।

भविष्य में इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को एक समन्वित और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि जनता का विश्वास कायम रहे और सरकारी व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक रवैये की आलोचना की है और इसे सामंती युग की याद दिलाया है। न्यायालय ने मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारी के स्थानांतरण के मामले में दिखाए गए रवैये को अनुचित बताया और इसे पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया

मुख्यमंत्री धामी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और भविष्य में सुधार के प्रति आश्वस्त किया है। इस विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नई हलचल पैदा की है और इसे प्रशासनिक सुधारों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

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