UTTARAKHAND :राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर 2024 को घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसका शासनादेश अब जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत, राज्य के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
शासनादेश के अनुसार, हिम-आच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले उन उपभोक्ताओं को, जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक और मासिक उपभोग 100 यूनिट तक है, उन्हें भी इसी दर से सब्सिडी प्राप्त होगी। यह सब्सिडी 1 सितंबर 2024 से लागू विद्युत खपत पर मान्य होगी।
राज्य सरकार ने यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में लिया है। इससे विद्युत बिल में कमी आएगी, जिससे वित्तीय बोझ में राहत मिलेगी। विशेष रूप से पर्वतीय हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इस योजना से अधिक लाभ होगा, जिससे ऊर्जा के उचित उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस निर्णय का उद्देश्य न केवल जनता की भलाई है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी वर्गों को आवश्यक विद्युत आपूर्ति सस्ती दरों पर मिले। इस कदम से सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी भी स्पष्ट होती है, जो नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
आगे बढ़ते हुए, सरकार ने संकेत दिया है कि वह विद्युत क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। यह निर्णय राज्य की विकास योजनाओं का हिस्सा है, जो ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
उपभोक्ता इस सब्सिडी के माध्यम से न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकेंगे, बल्कि ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग को भी प्रोत्साहित कर सकेंगे। राज्य सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।