UTTARAKHAND NEWS : जाम से राहत के लिए लागू नई व्यवस्था, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत दून के छह प्रमुख मार्गों पर धरना-प्रदर्शन, जुलूस, शोभायात्रा और रैली जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम शहर में बार-बार होने वाले जाम की समस्या को देखते हुए उठाए गए हैं। नए रूट-स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिससे आयोजनों को नियंत्रित किया जा सकेगा।
जाम की समस्या का गंभीरता से लेना
हाल के वर्षों में, शहर में प्रदर्शनों और जुलूसों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे प्रमुख मार्गों और चौराहों पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रमुख चौराहों पर प्रतिबंध
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी:
- घंटाघर
- गांधी पार्क
- एस्लेहॉल चौक
- दर्शन लाल चौक
- तहसील चौक
- बुद्धा चौक
नए रूट-स्थल की जानकारी
इस निर्णय के तहत, आयोजकों को अब निम्नलिखित नए रूटों का पालन करना होगा:
- सचिवालय कूच: इस आयोजन में जनसमूह को परेड ग्राउंड परिसर के बाहर डूंगाहाउस के पास एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद कनक चौक होते हुए पैसिफिक तिराहे से आगे बढ़कर आयकर तिराहे पर पहुंचा जाएगा।
- सीएम आवास कूच: परेड ग्राउंड से राजभवन-सीएम आवास कूच के दौरान जनसमूह को पैसिफिक तिराहे पर रोका जाएगा।
यह नया रूट सिस्टम जनसमूह की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगा।
विशेष परिस्थितियों में कार्ययोजना
पारंपरिक शोभा यात्राओं और धार्मिक जुलूसों के लिए विशेष परिस्थितियों में समय, मार्ग और संख्या का निर्धारण करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात प्रशासन के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस कदम से आयोजनों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होगी और यातायात में रुकावटें कम होंगी।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई उन आयोजनों पर लागू होगी जो निर्धारित रूट-स्थलों का पालन नहीं करते हैं।
बिना अनुमति रोड कटिंग पर मुकदमा
एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार, शहीद मेजर सूर्यप्रताप सिंह कैनाल रोड मोटर मार्ग में बिना अनुमति के रोड कटिंग की गई है। इस मामले में एसके गुप्ता एंड कंपनी के ठेकेदार रिलायंस जियो पर थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई बिना अनुमति के किए गए कार्यों के खिलाफ एक सख्त संदेश है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों से बचा जा सके।
जनता से सहयोग की अपील
जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहयोग करें। यदि सभी नागरिक एकजुट होकर नियमों का पालन करेंगे, तो शहर में जाम की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।