DEHRADUN: राजपुर रोड पर ओपन बार के आरोप में शराब ठेके का स्थायी निलंबन
देहरादून, 24 अक्टूबर 2024: देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित एक शराब के ठेके को, जो ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किया गया था, अब स्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। सचिव उच्च शिक्षा, डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय स्थानीय निवासियों की शिकायतों और अधिकारियों की जांच के बाद लिया गया है, जो कि क्षेत्र में शराब के सेवन से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए आवश्यक था
राजपुर रोड पर स्थित ओपल लॉज बिल्डिंग के शराब ठेके के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध किया। उनकी शिकायतों में यह बात सामने आई कि इस ठेके पर खुले में शराब का सेवन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए आबकारी आयुक्त हरिचंद ने पहले इस ठेके का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया, लेकिन बाद में उस पर स्टे लगा दिया।
स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनकर सचिव उच्च शिक्षा ने मामले की गंभीरता को समझा और स्पष्ट किया कि शराब का ठेका शैक्षणिक संस्थानों के निकट होना उचित नहीं है। यह निर्णय छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और मानसिकता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
निरीक्षण में पाए गए अनियमितताएँ
शराब की दुकान के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएँ सामने आईं। जिलाधिकारी, देहरादून, सविन बंसल ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उक्त शराब ठेके का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। सचिव ने आदेश में बताया कि यह शराब का ठेका राजकीय महिला इंटर कॉलेज, राजपुर रोड से मात्र 100 मीटर और अन्य शिक्षण संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे स्थानीय छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
इस पूरे मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल आमने-सामने आ गए थे। डीएम ने शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया, जबकि आबकारी आयुक्त ने इसके विपरीत स्टे लगाकर दुकान को खोलने का आदेश जारी कर दिया। इस विवाद के बाद, डीएम ने आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से पूछा कि किस आधार पर उनके आदेश को निरस्त किया गया।
जनसुनवाई में उठी आवाज़ें
स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए आयोजित जनसुनवाई में, राजपुर रोड बहल चौक के निवासियों ने खुलकर अपनी चिंताएँ साझा कीं। महिलाओं और बुजुर्गों ने बताया कि ओपल लॉज बिल्डिंग स्थित शराब की दुकान से निकलना उनके लिए दूभर हो गया है। इस स्थिति ने क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
डीएम ने एसडीएम सदर से मामले की जांच कराई, जिसमें यह पाया गया कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से एक बार संचालित हो रहा था। इसके अलावा, दी लीकर हब नामक दुकान के आसपास कई अवैध दुकानें और खोखे भी संचालित थे, जहाँ शराब से जुड़े सामान बेचे जा रहे थे।
जांच के दौरान बेसमेंट से अत्यधिक मात्रा में शराब की बोतलें और उपयोग में आने वाले कप एवं गिलास भी मिले। इस आधार पर, अधिकारियों ने पांच लाख की चालानी कार्रवाई की और शराब की दुकान के लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया।